Politics: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नही मिली विदेश जाने की अनुमति, जाने इससे जुड़े नियम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिली और इसे लेकर वे लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख कर अपने विदेश जाने की अनुमति न देने को लेकर सवाल करते हुए उन्हें जल्द से जल्द अनुमति देने की मांग की थी। आपको बता दें कि अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि वह विदेश में दिल्ली में हो रहे शिक्षा मॉडल पर चर्चा के लिए जा रहे हैं और ऐसे में देश का ही नाम आगे होने वाला है।
इसे लेकर अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिल सकी है तो ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है कि ऐसे कौन से नियम है जिनके चलते अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ रही है।
दरअसल भारतीय नियमों के अनुसार किसी भी मुख्यमंत्री को विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी होती है पुलिस स्टाफ इस नियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से लेकर सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। इन नियमों के अनुसार सरकारी या निजी किसी भी तरह की यात्रा पर जाने से पहले सारी जानकारी सरकार से सांझा करनी होती है।
इस नियम की बदौलत ही केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह अनुमति नहीं दी गई है हालांकि से लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई।