गृह मंत्रालय की ओर से पि फ़ आई संगठन को बन करने के लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) की आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

वहीं तमिलनाडु सरकार ने एक केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद आदेश जारी कर PFI और उसके सहयोगियों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया है।

तमिलनाडु सरकार के बाद बाद केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर PFI और उससे संबंधित संगठनों को एक गैरकानूनी संघ घोषित किया।


दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है।वहीं केंद्र के प्रतिबंध के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। विभिन्न जिलों के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भी स्थिति का आकलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।


मालूम हो कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी। NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया।

केंद्र ने राज्यों को भी दिया अधिकार
केंद्र ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर राज्य सरकारों को पीएफआइ से जुड़े समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खिलाफ संभावित स्थानों की जब्त करने व उनके सदस्यों की गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है।

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