निर्भया के दोषी विनय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पिटीशन, क्या रुक सकती है फांसी?
7 साल बाद 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया कांड के दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है। लेकिन आज एक दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है, अब सवाल ये उठ रहा है की क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, और इससे अब फांसी रुक जाएगी ? तो पहले आप जान लीजिये की क्यूरेटिव पिटीशन क्या है।
क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, इसमें कोर्ट ने जो सज़ा तय की है उसमें कमी के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। यानी फांसी की सज़ा उम्रकैद में बदल सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन दोषी के पास मौजूद अंतिम मौका होता है।
क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते समय याचिकाकर्ता को ये बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आने के बाद अपील के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं।