मप्र हाईकोर्ट ने अत्याचार अधिनियम के तहत जमानत वापस लेने के अधिकार पर यह फैसला सुनाया
ग्वालियर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अत्याचार और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाल ही में, अदालत ने कहा कि अगर कोई भी लगाए गए शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे अत्याचार (एससीएसटी) अधिनियम के तहत जमानत वापस लेने का अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने एक आदेश भी जारी किया है कि अत्याचार अधिनियम और POCSO के तहत उन अभियुक्तों के परीक्षणों को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो POCSO अधिनियम की सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। वहीं, जिस याचिका में कोर्ट ने यह फैसला दिया है, उसमें आरोपी की जमानत वापस नहीं ली गई है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने इस बारे में सुनवाई की थी कि क्या अत्याचार अधिनियम के तहत जमानत वापस ली जा सकती है। दरअसल, पिछले दिनों नाबालिग की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका में, माँ ने तर्क दिया कि आरोपी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत पर रिहाई के लिए तीन शर्तें लगाई गई थीं। इसमें आरोपी को नाबालिग से दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जेल से भागने के बाद वह नाबालिग को लेकर भाग गया। इस याचिका में कहा गया था कि आरोपी ने जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है और अब उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। वहीं, इस मामले में अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने तर्क दिया कि 'अदालत को अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जमानत देने का अधिकार है, लेकिन उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है।' वास्तव में, यह कहा गया है कि यह जमानत आपराधिक अपील के तहत दी गई है।
दरअसल, उच्च न्यायालय ने इस बिंदु को निर्धारित करने के लिए वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान, न्यायाधीशों ने कानून के बारे में अपनी राय दी। उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की जमानत वापस नहीं ली गई है, लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग करने के बाद, उसे जमानत वापस लेने की अनुमति दी गई है।