कोरोना महामारी ने पूरे देश भर में फैल चुकी है, आए दिन इस भयावह बीमारी के संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीमारी की रोकथाम में मास्क का प्रयोग सबसे अहम किरदार निभा रहा है। ऐसे में देश भर में कई राज्यों में COVID-19 की गाइडलाइंस के अनुसार वाहन में यात्रा करने के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रूपये के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।


इसके लिए कई राज्यों में पुलिस बाकायदा वाहनों की चेकिंग कर रही है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। हालांकि उस दशा में भी पुलिस ने चालान काटा है जब वाहन में केवल चालक बैठा है, ऐसे में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों प्राइवेट व्हीकल में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है।

दिल्ली पुलिस कार में मास्क न पहनने वालों के 500 रुपये का चालान काट रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, निजी कार के भीतर भी बिना मास्क के चलने से एसी की वजह से बाहर कोरोना का खतरा है। इसमें साफ कहा गया है कि मास्क की जगह रुमाल मान्य नहीं होगा। यदि कार में एक व्यक्ति भी है तो भी मास्क लगाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान होगा।


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