लॉकडाउन 4: पर्सनल गाड़ी से शहर या राज्य के बाहर जाने के क्या नियम है,यहां जानिए
लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है,केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है.,लॉकडाउन के चौथे फेज़ में कई चीज़ों पर छूट दी गई है, यात्रा पर सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन ये सरकार की गाइडलाइन आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पर्सनल गाड़ी से कहीं जाना चाहें तो जा सकेंगे या नहीं?
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केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकारें अपने-अपने यहां के हालात के आधार पर करेंगी.,यानी अगर किसी को जयपुर से कोटा जाना है, तो राजस्थान सरकार इसके लिए गाइडलाइन तय करेगी।
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केवल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोग ही जा सकेंगे और वहां रहने वाले लोग इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे,आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी. यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना है।