1 सितंबर तक कर लें ये जरूरी काम नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
अगर आपका पैन कार्ड 1 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। 40 करोड़ पैन कार्ड में से सिर्फ 18 करोड़ ही आधार कार्ड से लिंक है इसलिए अब यूजर्स को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करवाना बेहद जरूरी है।
पैनकार्ड को आधार से लिंक करवाने के बाद ही उन्हें उन्हें रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार का इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी।
ये हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनवैलिड कर देगा पैन कार्ड
ऐसे लोग जो टैक्स रिटर्न और 1 सितंबर के बाद एक निश्चित ट्रांजैक्शन के लिए आधार का उल्लेख करते हैं, और उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो उन्हें नया पैनकार्ड जारी कर दिया जाएगा।प्रस्तावित वित्त विधेयक, 2019 में आधार-पैन लिंकेज की इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है।
ऑनलाइन हो जाएगा डाउनलोड
अब लोग पैन कार्ड नंबर को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं जिस से उनका काम और आसान हो जाएगा। दरअसल सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2019 से आधार और पैन को लिंक करना जरूरी कर दिया था।
सरकार करेगी जांच
अगर कोई पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि क्या ये पैन कार्ड असली हैं। अगर ये आपस में मैच नहीं होते हैं तो पैनकार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
बजट में किया था यह प्रस्ताव
देश के 40 करोड़ लोगों के पास ही पैनकार्ड है जबकि 120 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि देश का कोई भी व्यक्ति आईटीआर भरने के लिए पैन नंबर के स्थान पर आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकता है।
पहले से भरा मिलेगा आयकर का विवरण
वेतन से आय, प्रतिभूतियों से अर्जित लाभ, बैंकों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश और कर कटौतियों का विवरण शामिल होगा। इन आयों के बारों में बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों से सूचना प्राप्त की जाएगी। इस से समय की बचत होगी और करों की सटीकता के बारे में भी जानकारी मिलेगी।