अगर आपके पास पैन कार्ड है और वो आधार से लिंक नहीं है तो 30 जून से पहले आधार से लिंक करवाना होगा। आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पहले 31 मार्च थी डेडलाइन
पहले पैन को आधार से लिंक करवाने की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी लेकिन लॉकडाउन के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लास्ट डेट को बढ़ा कर 30 जून कर दिया था।

अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इसलिए आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है।


पैन-आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें

सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
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कैसे करें पैन को आधार से लिंक


पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

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