गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जाने 20 अप्रैल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
जैसा कि हम सभी जानते है 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, आज गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुई है, गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद जिन इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति दी है उनसे कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कार्यालय के अंदर या फिर करीब ही किसी बिल्डिंग में उनके रहने और खाने का उचित इंतजाम वहीं कराएं।
नए दिशा-निर्देश में सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी, राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी, हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी।
जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां, किराना दुकानें, राशन की दुकानें, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।
इसके साथ ही बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा, मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी, डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी, आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें चलते रहेंगे।