गुजराती के मामलों को लेकर कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए इस मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी गई है आपको बता दें कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि उनकी रेगुलर अपील पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि गुजरात से जुड़े मामलों को लेकर अंतरिम जमानत का फैसला किया गया था।कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और उसके अलावा हाईकोर्ट की स्वेटर सरेंडर और जमानत के बारे में बातचीत कर सकता है पुलिस चौकी आपको बता दें कि वह जब तक हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अनुमति नहीं मिल जाती वह जमानत पर नहीं इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कि वह इस मामले के चलने तक देश छोड़कर नहीं जा सकती और इसके अलावा जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा ।ऐसे में सवाल तो आपकी मम्मी है जरूर होगा कि आखिर इस मुद्दे को लेकर उन्हें हाई कोर्ट द्वारा जमानत एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है तो आपको बता दें कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों से यह जुड़ा हुआ मामला है जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने युवाओं को भड़काया था।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मंत्री को भी इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्हें क्लीन चिट दी गई थी।

Related News