रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के लिए 12 फरवरी का दिन बेहद खास है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इसको लेकर लालू प्रसाद के समर्थक और परिवार सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।

लालू प्रसाद की जमानत याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब पेश करते हुए कहा गया है कि उन्होंने 42 महीने की जेल पूरी कर ली है, उन्होंने दी गई आधी सजा काट ली है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।



याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अदालत की सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध किया और लालू प्रसाद द्वारा दिए गए जवाब पर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। समय देते हुए, अदालत ने पहले 12 फरवरी की तारीख तय की थी।

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