Black fungus की दवा और कोविड राहत सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स, GST Council ने लिया फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 43वीं बैठक हुई। करीब 7 महीने बाद बैठक हुई।
जीएसटी परिषद का अहम फैसला
काले फंगस की दवा और कोविड राहत सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स
31 अगस्त तक बढ़ाई गई छूट
दिल्ली में हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस पर व्यापक चर्चा हुई और कुछ अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जीएसटी परिषद ने इन उपकरणों पर जीएसटी छूट को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है ताकि कोविड 19 के इलाज के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके.
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा
उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा कोविड संबंधित उपकरणों का मुद्दा बना रहा और मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि कुछ अन्य मुद्दों को भी उठाया गया और बैठक में चर्चा की गई।
काले फंगस की दवा पर भी छूट
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में काले कवक के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिषद ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्पोट्रेसिन-बी को भी जीएसटी से छूट दी है. जबकि कोविड राहत सामग्री के आयात पर IGST छूट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।