अब योगी सरकार ने यूपी में बड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा नियमों और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

इसके बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्यवाही की जाएगी आपको बता दें की इस साल मई में भी यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था उस दौरान कोरोना संकट जारी था सीएम योगी ने कोरोना की समस्याओं को देखते हुए एस्मा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था योगी सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1996 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया था एस्मा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वाले लोगों के लिए बनाया है इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह से बैन कर दिए जाते हैं इस पिछले साल सरकार ने लागू किया था और नवंबर महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।

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