मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से 100 करोड़ रुपये की वसूली के एक मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देवमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वाजे को साप्ताहिक संग्रह 100 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया था। इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज एक बड़ा फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। यही नहीं, अदालत ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने और अगर उनकी जांच में कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। वकील जयश्री पाटिल ने अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी उठाया जाने लगा है।

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मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ में हुई। पूरे मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में सीबीआई को सौंपने को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नवाब मलिक ने अनिल देशमुख के इस्तीफे का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अनिल देमुख ने मुख्यमंत्री के साथ इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पहले शरद पवार से मुलाकात की थी और इच्छा जताई थी कि वह मंत्री नहीं रहेंगे जबकि मामले की जांच की जा रही है।

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