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लोग अक्सर गैस स्टेशनों पर बहुत सावधानी से पेट्रोल या डीजल भरते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंप संचालक उनके वाहनों में ईंधन डालते समय किसी भी तरह की गड़बड़ी न करे। हालाँकि, ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ व्यक्ति ऐसे कृत्य करते हुए पकड़े गए हैं, फिर भी इस संबंध में की गई शिकायतों पर गैस स्टेशन प्रबंधन और सरकारी प्रशासन दोनों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है।

हालाँकि, सरकार ने नागरिकों के लिए पेट्रोल पंपों पर किसी भी अनियमितता या धोखाधड़ी के मामले में निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की है। यदि आपको किसी गलत काम का संदेह है, तो आप प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में https://pgportal.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, आप अपनी शिकायत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं, जहां संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने सहित उचित कार्रवाई की जा सकती है।

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के चरण:

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए https://pgportal.gov.in पर जाएं।
वैकल्पिक रूप से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
पेट्रोल पंप, तारीख और शिकायत की प्रकृति के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करें।
शिकायत प्रपत्र ऑनलाइन जमा करें।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा, आप भारत में पेट्रोल पंप संचालित करने वाली विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल-फ्री नंबरों पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इंडियन ऑयल और एचपी पेट्रोल पंपों के लिए 1800-2333-555 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। रिलायंस पेट्रोल पंप के लिए आप 1800-891-9023 पर कॉल कर सकते हैं।

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