अगर आज ITR रिटर्न करने से चूक गए तो क्या होगा?
आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और ऐसे में कई लोग आखरी समय पर भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप आज के दिन भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं यह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस बात को समझने के लिए आपको दो तरह के लोगों के बारे में समझना होगा पहले वह लोग जो 500000 से अधिक रुपए कमाते हैं और दूसरे वह लोग जिनकी कमाई ₹500000 से कम में आती है।
उन लोगों की बात की जाए जिन लोगों की कमी 500000 से कम है तो उन लोगों के लिए मात्र ₹1000 का डेट फीस चार्ज किया जाएगा और वह 31 दिसंबर 2022 तक इस लेट फीस के साथ अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है ऐसे लोग अगर अपना आइटीआर आज के दिन तक यानी 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं तो उन्हें 30 दिसंबर 2022 तक के लिए ₹5000 की लेट फीस या लेट पेनल्टी भर नहीं होगी और इसके अलावा उस 30 दिसंबर तक भी अगर कोई अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है और उसके बाद अपना आईटीआर दाखिल करता है तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के बीच आईटीआर दाखिल करने वालों पर ₹10000 का लेट पी या पेनल्टी लगाई जाएगी।
आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से लगातार सरकार द्वारा 31 जुलाई की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा था लेकिन इस बार साफ तौर पर सरकार ने इसके लिए इंकार कर दिया है और कहा है कि वह किसी भी तरह से लेट फीस को माफ नहीं करेगी और 31 जुलाई को ही सभी को अपना आइडिया भरना होगा और इसके बाद उन्हें लेट फीस देनी होगी।