इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसके माध्यम से व्यक्ति इनकम टैक्स दाखिल कर सकता है। आयकर विभाग की ओर से जारी 10 अक्षरों की स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) इसी कारण आज व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।

इसके माध्यम से टैक्स चोरी को भी रोका जाता है। आयकर विभाग की ओर से अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसी के तहत अब वे पैन धारकों जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार से जरूर ही लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इस संबंध में टैक्स विभाग इंडिया की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। इस ट्वीट के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!

Related News