Train Ticket Rules- क्या सच में ट्रेन छूटने के बाद टिकट बर्बाद हो जाता हैं, जानिए पूरी डिटेल्स
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिससे प्रतिदिन करोड़ो लोग यात्रा करते हैं, अगर हम इसे भारत की जीवन रेखा भी कहें तो गलत नहीं होगा। देश की इतनी बड़ी यूनिट को संभालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होना अनिवार्य हैँ। ऐसे में अगर हम बात करें एक आम चिंता की जो अक्सर लोगो को परेशान करती हैं कि क्या सच में ट्रेन छूटने के बाद टिकट खराब हो जाता हैं, क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
अगर आपके पास जनरल कोच का टिकट है, तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सवार हो सकते हैं। ट्रेन का प्रकार मायने रखता है - वंदे भारत, सुपरफास्ट और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं।
दुर्भाग्य से, अगर आपके पास आरक्षित टिकट है, तो आप उस टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
रिफंड के लिए आवेदन करना
आईआरसीटीसी ऐप में लॉग इन करें: अपने खाते में लॉग इन करके शुरू करें।
टीडीआर फाइल करें: "ट्रेन" विकल्प पर क्लिक करें, फिर "टीडीआर फाइल करें" चुनें।
अपना टिकट चुनें: आपके टिकटों की एक सूची दिखाई देगी; वह चुनें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं।
कारण बताएं: अपना टिकट चुनने के बाद, टीडीआर के लिए एक कारण चुनें और उसे सबमिट करें।
आप 60 दिनों के भीतर अपना रिफ़ंड प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।
टिकट रद्दीकरण रिफ़ंड
कन्फर्म टिकट:
प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द करें: कुल राशि का 25% काटा जाएगा।
प्रस्थान से 4 से 12 घंटे पहले रद्द करें: टिकट की कीमत का 50% काटा जाएगा।