स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। पैसों के लेनदेन के लिए बैंक कई सुविधाएं भी देता है। सभी खाता धारकों को डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिस से वे पैसा निकलवा सके। लेकिन आपको बता दे कि बैंक की ओर से कुछ सालों के लिए ही डेबिट कार्ड बनवाया जाता है।

जब डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाए तो बैंक खुद ही डेबिट कार्ड एक्सपायर होने से पहले नया कार्ड ग्राहक के घर भेज देता है। लेकिन, अब बैंक कुछ ग्राहकों को डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद आसानी से नया कार्ड नहीं देगा इसके लिए उन्हें बैंक में जा कर अप्लाई करना होगा। ऐसे में जानते हैं कि एक बार कार्ड एक्सपायर हो जाने की स्थिति में बैंक किन-किन ग्राहकों को खुद ही कार्ड भेज देता है?

नए कार्ड के लिए क्या हैं नियम?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानकारी के अनुसार जब किसी ग्राहक का डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला होता है तब बैंक की ओर से तीन महीने पहले ही नया डेबिट कार्ड ग्राहक के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाता है इसके लिए बैंक के ग्राहकों को अप्लाई नहीं करना पड़ता और बैंक खुद ही आपका काम कर देता है लेकिन कुछ ग्रहकों को इसके लिए अप्लाई करना होता है।

किन लोगों को घर पर भेज दिया जाता है कार्ड?
बैंक ने बतायाजो अकाउंट ‘फाइनेंशियल इनक्लूशन अकाउंट’ (प्रधानमंत्री जनधन खाता) नहीं हैं उन अकाउंट होल्डर्स को कार्ड भेजा जाता है। इसके अलावा जिन अकाउंट होल्डर्स ने 12 महीनों में कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल किया हो, तब ही ऑटोमैटिक कार्ड भेज दिया जाता है। इसके अलावा अकॉउंट का पैन कार्ड से लिंक होना जरुरी है।

किन लोगों के घर नहीं भेजा जाता कार्ड?
अगर कोई ग्राहक ऊपर दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। अन्य ग्राहकों को अपने kyc डाक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा और नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा।

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