इंटरनेट डेस्क। बहुत से लोग एक साथ ही महीने का सामान खरीदते हैं। व्यक्ति सामान खरीरते समय वह उसे सही प्रकार से चेक नहीं पाता है। घर आकर जब सामान चेक करता है तो कई बार सामान डैमेज या खराब निकल जाता है। इसके बाद व्यक्ति जब सामान को एक्सचेंज करवाने जाता है तो कई दुकानदार ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं।

आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपके क्या अधिकार हैं। आपको खराब सामान को वापस करने का अधिकार है। अगर कोई दुकानदार खराब सामान वापस नहीं लेता तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, व्यक्ति कोई सामान ठीक नहीं है या खराब है तो 15 दिन के अंदर उसे उसी स्थिति में वापस दुकानदार को दे सकता है।

इसके बदले में व्यक्ति पैसा रिफंड या दूसरे प्रोडक्ट की मांग कर सकता है। दुकादार अगर ऐसा करने से इनकार करता है तो व्यक्ति कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1800-11-4000 पर कॉल शिकायत कर सकता है।

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