RBI Rules- क्या आपके नोट के चार टुकड़े हो गए हैं, जानिए कैसे बदल सकते हैं इसे
By Jitendra Jangid- दोस्तो अगर हम बात करें पैसों की तो यह आज जीने के लिए बहुत ही जरूरी हो गए हैं, इनके बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता हैं, कई बार हमारे पास फटे हुए नोट आ जाते हैं, जो कि एक निराशा का विषय हैं, क्योंकि फटे हुए नोट दुकानदारों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे हम खरीदारी के लिए उनका उपयोग नहीं कर पाते। फटे हुए नोटों को बेकार समझकर उन्हें फेंक देना आसान होता है। लेकिन क्या आपको पता हैं कि आप इन्हें किसी भी बैंक से बदला सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में
1. निकासी के लिए बैंक जाएँ
यदि आपके पास एटीएम से निकाले गए फटे हुए नोट हैं, तो आपको उस बैंक में जाना चाहिए, जिसके एटीएम का स्वामित्व उसी के पास है, जहाँ से आपने नोट प्राप्त किए थे। यह प्रक्रिया का पहला चरण है।
2. आवेदन लिखें
बैंक पहुँचने के बाद, आपको फटे हुए नोटों को बदलने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में, निम्नलिखित विवरण शामिल करना सुनिश्चित करें:
जिस एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं, उसकी तिथि, समय और स्थान।
निकासी के समय प्राप्त पर्ची (यदि आपके पास अभी भी है)। यदि आपके पास भौतिक पर्ची नहीं है, तो आप अपने फ़ोन पर भेजे गए SMS अलर्ट से भी लेन-देन विवरण प्रदान कर सकते हैं।
3. फटे हुए नोट जमा करें अपने आवेदन के साथ, आपको वे फटे हुए नोट जमा करने होंगे जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। यदि सब कुछ ठीक है, तो बैंक एक्सचेंज की प्रक्रिया करेगा और आपको उसी मूल्य के नए नोट देगा।
4. एक्सचेंज सीमाएँ आप एक बार में 20 फटे हुए नोट तक बदल सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सीमा है: नोटों का कुल मूल्य ₹5,000 से अधिक नहीं हो सकता है।
5. यदि बैंक मना कर दे तो क्या होगा? यदि बैंक फटे हुए नोटों को बदलने से मना कर दे, तो आपको बैंकिंग नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।
6. जब आप फटे हुए नोट नहीं बदल सकते
कृपया ध्यान दें, सभी फटे हुए नोट नहीं बदले जा सकते। यदि आपके नोट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जैसे कि जल गए हैं या पहचान से परे कटे-फटे हैं, तो आप उन्हें बैंक में नहीं बदल सकते।