By Jitendra Jangid- भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) है, जो लाखों लोगों, खास तौर पर आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) यह सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में राशन कार्ड धारकों को चावल, गेहूँ, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएँ किफ़ायती दामों पर मिलें। कई बार लोगो को राशन मिलने में परेशानी होती हैं, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे करें शिकायत-

Google

1. शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर

भारत के प्रत्येक राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ वे राशन वितरण या राशन डिपो पर अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यदि आप अपना राशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता या मात्रा से कोई समस्या है, तो आप अपने राज्य के लिए विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

Google

2. NFSA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें

हेल्पलाइन नंबरों के अलावा, आप आधिकारिक NFSA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसे करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://nfsa.gov.in/

शिकायत दर्ज करने के लिए अनुभाग पर जाएँ।

अपने राशन या राशन कार्ड से जुड़ी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी दें।

अपनी शिकायत ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आपकी शिकायत वैध है, तो संबंधित राशन डिपो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Google

3. छोटे शहरों या दूरदराज के इलाकों में शिकायतें

जिला-स्तरीय शिकायतें: निकटतम जिले या ब्लॉक कार्यालय में राशन डिपो पर जाएँ। संबंधित अधिकारी समस्या की जाँच कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

राज्य-स्तरीय शिकायतें: अगर जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

4. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

शिकायत दर्ज होने के बाद, खाद्य आपूर्ति विभाग मामले की जाँच करेगा। अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो सुधारात्मक उपाय किए जाएँगे।

Related News