राजस्थान सरकार द्वारा शुक्रवार (17 सितंबर) को जारी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सरकारी और निजी स्कूलों में 6 से 8 के छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं 20 सितंबर से फिर से शुरू होंगी।

कक्षा 1 से 5 के लिए स्कूल गतिविधि 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू कर दी थी।

गाइडलाइंस में मॉर्निंग असेंबली की नमाज और स्कूल कैंटीन खोलने की इजाजत नहीं है। गृह विभाग की ओर से जारी 'थ्री-लेयर पब्लिक-डिसिप्लिन 6.0' गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे राज्य में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 20 सितंबर से प्रभावी होगा।

अब 200 मेहमानों को शादियों और शादी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत होगी।

सरकारी और निजी कार्यालयों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे स्टाफ के साथ चलने की अनुमति दी गई है, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और शारीरिक दूरी बनाए रखना शामिल है।

सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है, जबकि योग केंद्र और जिम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं, कर्मचारियों को टीकाकरण की कम से कम एक खुराक जरूरी है।

जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से 20 सितंबर से पशु मेलों की अनुमति दी जाएगी। स्वीमिंग पूल को 20 सितंबर से खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कर्मचारियों को कम से कम वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। दिशानिर्देशों में कई अन्य छूट भी दी गई हैं।

Related News