Railway Rules- रेलवे में यात्रा के दौरान बैग में मिला ये सामान तो हो सकती हैं जेल, जानिए पूरी डिटेल्स
By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय रेलवे विभाग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे विभाग हैं, जिसमें रोजाना हजारों ट्रेन चलती हैं और करोड़ो यात्री यात्रा करते हैं। जो ना केवल सुविधाजनक होता हैं बल्कि किफायती होता हैं, बात करें त्यौहारी सीजन की बात आती हैं, तो रेलवे में भीड़भाड़ हो जाती हैं, उनके पास कई तरह का सामान होता हैं, इसको देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स-
दिवाली के दौरान ट्रेन यात्रा के लिए महत्वपूर्ण नियम
निषिद्ध वस्तुएँ:
- पटाखे और विस्फोटक
- स्टोव और गैस सिलेंडर
- एसिड और बदबूदार पदार्थ
- चमड़ा या गीली खाल
- पैकेज में तेल या ग्रीस
कोई भी वस्तु जो टूट सकती है, लीक हो सकती है या अन्य यात्रियों को नुकसान पहुँचा सकती है
ध्यान दें कि आप 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन इसे टिन के डिब्बे में ठीक से सील किया जाना चाहिए।
नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम:
अगर किसी प्रतिबंधित वस्तु के साथ पकड़े जाते हैं, तो आपको रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप हो सकता है:
- ₹1,000 तक का जुर्माना
- तीन साल तक की कैद
जागरूकता अभियान:
यात्रियों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए, रेलवे ने इन महत्वपूर्ण नियमों पर प्रकाश डालते हुए एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है।