Railway Rules: ट्रेन में सामान चोरी हो जाने पर कैसे मिलता है मुआवजा? जानें कहाँ करनी होती है शिकायत
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ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और देश में अब विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित कई सुपरफास्ट ट्रेनें हैं। वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनें प्रमुख शहरों से संचालित होती हैं, जो आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करती हैं।
हालाँकि रेल यात्राएँ आम तौर पर आरामदायक होती हैं, यात्रियों को यात्रा के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी या खोने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं।
कभी-कभी रेलवे स्टेशनों पर या ट्रेन के भीतर से भी सामान चोरी हो जाता है। ऐसे में अक्सर यात्रियों को असुविधा और नुकसान का सामना करना पड़ता है.
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अगर आपका सामान किसी ट्रेन या रेलवे स्टेशन से चोरी हो जाता है तो आप मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको रेलवे पुलिस को एक फॉर्म के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रदान करनी होगी।
फॉर्म में कहा गया है कि अगर 6 महीने के भीतर सामान वापस नहीं मिलता है तो आप उपभोक्ता फोरम में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फोरम रेलवे को नुकसान की भरपाई करने का आदेश जारी कर सकता है.
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यदि आप ऐसी स्थिति का अनुभव करते हैं जहां ट्रेन में आपका सामान गुम हो जाता है, तो आप रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आप ऑपरेशन अमानत की वेबसाइट पर अपना सामान चेक कर सकते हैं।
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