अगर हम बात करें भारत की तो लाखों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं को प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) जारी करने की अनुमति दे दी है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान को सरल बनाना और सभी के लिए सुविधा बढ़ाना है।

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बैंक अब सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कार्ड या डिजिटल वॉलेट ऑफ़र कर सकते हैं। ये PPI आपको डिजिटल लेनदेन के माध्यम से बसों, ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों के लिए टिकट खरीदने में सक्षम बनाते हैं।

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PPI को समझना

प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) ऐसे उपकरण हैं जहाँ आप पैसे लोड कर सकते हैं और इसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए कर सकते हैं।

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आरबीआई के नियमों में बदलाव

आरबीआई ने सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं को ये उपकरण जारी करने में बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग संस्थानों को शामिल करने के लिए अपने पीपीआई मास्टर निर्देश को संशोधित किया है।

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