क्या आप अपने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते के लाभों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? यदि आपका पीपीएफ खाता किसी कारण से बंद हो गया है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है - इसे फिर से खोलना एक सीधी प्रक्रिया है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इस वापस से चालू करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, आइए जाने इसके बारे में-

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अपना पीपीएफ खाता सक्रिय रखें:

  • आप हर साल एक निश्चित राशि जमा करके एक सक्रिय पीपीएफ खाता बनाए रख सकते हैं।
  • यदि आपका पीपीएफ खाता बंद हो गया है, तो इसे फिर से खोलने का एक समाधान है।

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जुर्माने के साथ पुनः खोलना:

  • बंद पीपीएफ खाते को फिर से खोलने के लिए, आपको जुर्माना देना होगा, जिसकी गणना खाते के निष्क्रिय रहने के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है।
  • जुर्माने की राशि प्रति वर्ष निष्क्रियता के लिए 50 रुपये है।

पीपीएफ खाता दोबारा कहां खोलें:

  • बंद पीपीएफ खाते को फिर से खोलने के लिए अपने बैंक या डाकघर पर जाएँ।
  • खाता खोलने का फॉर्म पूरा करें और लागू जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें।

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बढ़िया गणना उदाहरण:

  • उदाहरण के लिए, यदि आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है, तो जुर्माना 2000 रुपये होगा, साथ ही अतिरिक्त 200 रुपये (प्रति वर्ष 50 रुपये) भी होंगे

कर छूट लाभ:

  • पीपीएफ में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।
  • अपने पीपीएफ खाते से कर-मुक्त ब्याज आय और परिपक्वता आय का आनंद लें।

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