वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक आदेश में कहा है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद सहित दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोयले के इस्तेमाल पर एक जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग को प्रतिबंध से छूट दी गई है। 3 जून के आदेश में पैनल ने कहा कि पीएनजी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में एक अक्टूबर से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। 1 जनवरी, 2023 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

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