भारतीय केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो का उत्थान करना हैं, अगर हम बात करें खेती की तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, इन पहलों का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। हाल ही में किसानों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, जिसे ट्रैक्टर स्वामित्व के संबंध में किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लॉन्च की गई हैं।

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ट्रैक्टर आधुनिक खेती के तरीकों के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन अक्सर उनकी उच्च लागत के कारण कई किसानों की आर्थिक पहुँच से बाहर होते हैं। यह योजना पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी देकर इस चुनौती का समाधान करती है।

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महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और बिहार सहित कई राज्यों में लागू की गई पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है। पात्र किसान अपने मानदंडों के आधार पर 20% से 50% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए मुख्य पात्रता आवश्यकताओं में शामिल हैं:

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के नाम पर खेती की ज़मीन का स्वामित्व।
  • किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभार्थी न होना।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को आधार कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज़, पहचान पत्र और बैंक खाते के विवरण जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे।

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