केंद्र और राज्य सरकारें समाज के वंचित और कमजोर लोगो के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, इन्ही योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधी योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की वित्तिय सहायता के लिए शुरु की गई है, जिसके माध्यम से किसानों को साल भर में 6000 रूपए तीन किस्तों मे प्राप्त होते हैं, अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो पहले इससे जुड़ कुछ नियम जान लिजिए, जिनकी वजह से आपका आवेदन रिजक्ट हो सकता हैं, आइए जानते है इनके बारे में

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बैंक विवरण का सत्यापन: आवेदन अस्वीकृति का एक सामान्य कारण गलत बैंक विवरण है। किसी भी गलती से बचने के लिए किसानों को अपने बैंक खाते की जानकारी की सटीकता की दोबारा जांच करनी चाहिए।

पात्रता मानदंड: किसान योजना की शर्तों के तहत पात्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं या उनके पास भूमि स्वामित्व नहीं है, उनके आवेदन अयोग्य हो सकते हैं।

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आधार-बैंक खाता लिंकेज: आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक न करने पर आवेदन अस्वीकृति हो सकती है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को अपने आधार लिंकेज की स्थिति को सत्यापित करना चाहिए।

आयु आवश्यकता: आवेदकों को योजना द्वारा निर्धारित आयु मानदंड को पूरा करना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति अयोग्य हैं, और उनके आवेदन तदनुसार अस्वीकार किए जा सकते हैं।

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ई-केवाईसी अनुपालन: किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को पूरा करना अनिवार्य है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदनों को अस्वीकार होने से बचाने के लिए इस आवश्यकता को पूरा करें।

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