जैसा की हमने हमारे इससे पूर्व लेख के माध्यम से आपको बताया कि भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, खासकर किसानों के लिए, जो अपने पूरे जीवन में महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। जहाँ वे अपनी युवावस्था में खेती और मज़दूरी के ज़रिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं अक्सर स्थिर आय स्रोत की कमी के कारण बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना शुरू की है। जिससे किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी

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मासिक पेंशन: इस योजना के तहत, पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।

पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप 18 वर्ष की आयु में आवेदन करते हैं, तो मासिक निवेश ₹55 है।

निवेश राशि उम्र के साथ बढ़ती है, जो ₹200 प्रति माह तक हो सकती है।

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निवेश अवधि: आवेदक की आयु 60 वर्ष होने तक निवेश जारी रहता है, जिसके बाद पेंशन लाभ शुरू हो जाता है।

पात्रता मानदंड: यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इसमें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वाले किसान शामिल नहीं हैं, साथ ही ऐसे किसान भी शामिल नहीं हैं जो पहले से ही NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम), या EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में योगदान दे रहे हैं।

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लाभार्थी प्रावधान: किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, मासिक पेंशन राशि का 50% उनके जीवनसाथी को प्रदान किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया: पीएम किसान मानधन योजना में नामांकन करना सीधा-सादा है। किसान अपने नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर खाता खोल सकते हैं और अपना मासिक योगदान शुरू कर सकते हैं।

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