यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो संभावना है कि आपकी कंपनी आपके वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) के लिए एक विशिष्ट राशि काटती है और इसे आपके पीएफ खाते में डाल देती है। इस खाते में न केवल वार्षिक ब्याज जमा होता है, बल्कि पूरी पीएफ प्रक्रिया भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गई है।

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आपकी पासबुक की जांच करने से लेकर निकासी करने तक, पीएफ पोर्टल विभिन्न लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। हालाँकि, यदि आपको कोई समस्या आती है या आप पीएफ से संबंधित शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक सुलभ शिकायत पोर्टल प्रदान करता है, आइए जानते है आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं-

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शिकायत दर्ज करना:

  • आधिकारिक शिकायत पोर्टल epfigms.gov.in पर जाएं।
  • 'शिकायत दर्ज करें' अनुभाग पर जाएँ।
  • पीएफ नंबर पर क्लिक करें और क्लेम आईडी दर्ज करें।
  • अपना यूएएन नंबर प्रदान करें और कैप्चा कोड भरें।
  • 'विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ें।

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शिकायत की स्थिति की जाँच करना:

  • पोर्टल पर जाएं और 'स्थिति देखें' अनुभाग पर जाएं।
  • अपना शिकायत पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  • अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें।
  • प्रदर्शित कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • अपनी शिकायत की स्थिति की समीक्षा करें, जिसमें इसे संभालने वाले ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय का विवरण भी शामिल है।
  • अधिकारी का नाम, कार्यालय ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी जानकारी प्राप्त करें।
  • इन ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके, आप अपने पीएफ खाते को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और ईपीएफओ शिकायत पोर्टल के माध्यम से किसी भी चिंता का समाधान कर सकते हैं।

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