PF Account- PF अकाउंट मैच्योर होने से पहले हो जाएं अकाउंटहोल्डर की मृत्यु, तो कैसे मिलेगा नॉमिनी को पैसा, जानिए पूरी डिटेल्स
जैसा की हमने आपको अपने अपने पिछले लेख में बताया कि मनुष्य का जीवन अनिश्चिताओं से भरा हुआ हैं, ना जाने कब किसकी जिदंगी में क्या हो जाएं। इसलिए हमें भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसे में अगर आप एक नौकरीपैशा व्यक्ति हैं तो सभी कर्मचारियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित एक भविष्य निधि (PF) खाता है। यह खाता भविष्य के लिए एक प्रभावी बचत योजना के रूप में कार्य करता है, जिससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभ होता है जो कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि खाताधारक की मृत्यु के बाद PF खाते का क्या होता है, कैसे उसके नॉमिनी को पैसा मिलता हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
नामांकित व्यक्ति का पदनाम: PF खाताधारक की अचानक मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, संपूर्ण शेष राशि पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है।
मृत्यु दावा प्रक्रिया:
नामांकित व्यक्ति को डाकघरों या EPFO वेबसाइट पर उपलब्ध मृत्यु दावा फ़ॉर्म भरना होगा।
फ़ॉर्म 20, जो मृतक खाताधारक के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करता है, को पूरा किया जाना चाहिए। यह फ़ॉर्म आम तौर पर अंतिम नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है।
दस्तावेज प्रस्तुत करना: दावे को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- PF खाता संख्या
- नामांकित व्यक्ति का विवरण (नाम, पता, पहचान जानकारी, मोबाइल नंबर)
- मृत्यु दावा फ़ॉर्म
- खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासबुक या संबंधित खाता विवरण
दावा अधिसूचना: दावा प्रस्तुत होने के बाद, EPFO विवरण और प्रगति की पुष्टि करने के लिए दिए गए फ़ोन नंबर के माध्यम से नामांकित व्यक्ति से संपर्क करेगा।
निपटान: दावे को संसाधित करने के बाद, धनराशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
अगर कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में जहाँ PF खाताधारक ने कोई नामांकित व्यक्ति नामित नहीं किया है, संचित धनराशि को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।