जिस तरह भारतीय लोगो के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसी तरह पैन कार्ड को भी कम करके नहीं आका जा सकता हैं, विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए इसकी जरूरत होती हैं, ऐसे में सवाल उठता हैं कि पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो पैन कार्ड का क्या होता है? क्या इसका उपयोग करना जायज़ है या नहीं, आइए जानते हैँ इसके बारे में-

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जब पैन कार्ड वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे तुरंत कार्ड वापस न करने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय, मृतक के वित्तीय मामलों को निपटाना, जैसे कि बैंक से पैसे निकालना या बीमा पॉलिसियों को संभालना, प्राथमिकता लेनी चाहिए।

मृत व्यक्ति के पैन कार्ड के साथ क्या करना है, यहाँ बताया गया है:

पैन कार्ड को सरेंडर या निष्क्रिय करना: किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उसका पैन कार्ड सरेंडर या निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। सुरक्षा कारणों से यह कदम महत्वपूर्ण है।

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पैन कार्ड वापस करने की प्रक्रिया:

पैन कार्ड वापस करने का कारण बताते हुए मूल्यांकन अधिकारी को एक पत्र लिखें।

पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।

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जांच के बाद पैन कार्ड वापस कर दिया जाएगा।

इन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना न केवल कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है, बल्कि मृतक व्यक्ति की पहचान के संभावित दुरुपयोग से भी बचाता

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