पैन कार्ड आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसके बिना कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकता है। हर वित्तीय लेनदेन और बैंक में खाता खोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

बैंक से लेकर ऑफिस तक आप इसके बिना कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते हैं। अब पैन कार्ड को आधार से और हर जगह लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी गलती के लिए आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दो पैन कार्ड होने पर होगी ये दिक्कतें

अगर आप कहीं भी पैन नंबर दर्ज कर रहे हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बहुत सावधानी से भरें। इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग गलती या नंबर शिफ्ट करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग को सरेंडर करें।
इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी में भी प्रावधान है।

इस तरह आप दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं

पैन को सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए सामान्य रूप हैं। इसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट पर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को भरकर किसी भी NSDL ऑफिस में सबमिट कर दें।

दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय उसे फॉर्म के साथ जमा करें। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से आने वाले दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा।

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