PAN-Aadhaar लिंक करने की लास्ट डेट है 30 जून, अगर नहीं किया लिंक तो जानें क्या होगा?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की लास्ट डेट 30 जून, 2021 है और समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप दो चीजें हो सकती हैं - आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और साथ ही आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है।
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हालांकि स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी थी। .
पैन कार्ड धारक इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर उनका पैन कार्ड 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि राशि सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
इस बीच, अगर आपको लगता है कि आपका पैन पहले से ही आपके आधार से जुड़ा हो सकता है, तो आप स्थिति जानने के लिए इस सीधे लिंक की जांच कर सकते हैं।
सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर लोगों के घरों में आराम से उपलब्ध कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच बनाई है। यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
1. पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए करदाताओं को पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
2. लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
3. डिटेल में पंच करने के बाद आपको एक कोड भी फीड करना होगा।
4. साइट पर लॉग इन करने पर, एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी।
5. यदि नहीं, तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जा सकते हैं और "लिंक आधार" बटन का विकल्प चुन सकते हैं।
6. नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण में पंच करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा इसका पहले ही उल्लेख किया जाएगा।
7. अपने आधार कार्ड में उल्लिखित विवरणों के साथ स्क्रीन पर विवरण सत्यापित करें।
8. यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें।
9. आपको संदेश मिलेगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।