पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए सरकार ने 31 मार्च, 2022 की समय सीमा तय की है। यदि आप एक पैन कार्डधारक हैं और आप इसे अपने आधार कार्ड से उल्लिखित समय सीमा के भीतर जोड़ने में विफल रहते हैं तो आपको एक निष्क्रिय स्थायी खाता संख्या का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इससे पहले, आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि कोई भी पैन जो लिंक नहीं है उसे "निष्क्रिय" घोषित किया जाएगा। अब, अपनी नवीनतम अधिसूचना में, आईटी विभाग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ऐसे पैन कार्डधारकों को आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो क्या होगा?

जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाता है कि कानून द्वारा आवश्यक पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है और आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना लागू हो सकता है।

हालाँकि, यदि आप अपने पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए करते हैं जो कर से संबंधित नहीं हैं जैसे कि बैंक खाता खोलना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, आदि पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए।

लेकिन, यदि गैर-कार्यात्मक पैन का उपयोग करके खोले गए बैंक खाते में ऐसे लेनदेन हैं जो इसे आयकर के दायरे में लाते हैं तो जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए, अगर आप ₹50,000 से ऊपर की नकदी जमा या निकालते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।

हालांकि, एक बार जब आप अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं, तो पैन सक्रिय हो जाता है, और लिंक करने की तारीख के बाद कोई दंड लागू नहीं होगा। निष्क्रिय पैन कार्ड वालों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें नए पैन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार लिंक करने के बाद पैन कार्ड एक बार फिर से वैध हो जाता है।

कैसे जांचें कि आपका पैन और आधार लिंक हैं या नहीं?
लिंकिंग की स्थिति जांचने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें

www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर जाएं
पैन और आधार नंबर दर्ज करें
'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें
लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में प्रदर्शित होती है

Related News