गलत अकाउंट पर हो गई है Online Payment? इस नंबर पर करें शिकायत
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कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय अनजाने में गलत बैंक अकाउंट नंबर टाइप हो जाता है, जिसके कारण पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं। इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल ऐसे मामलों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे बैंकिंग से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जब ऐसा होता है, तो आपको जानना चाहिए कि इस स्थिति में पहले क्या कदम उठाना चाहिए। नीचे हम आपको बताएंगे कि यदि आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से गलत अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो इस समस्या का समाधान कैसे करें और 48 घंटे के भीतर रिफंड प्राप्त करें।
ऑनलाइन गलत पेमेंट होने पर ये करें:
गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर आपको घर बैठे तुरंत उस बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद, आपको रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी शिकायत को 3 दिन के भीतर ही करना चाहिए, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स में उल्लेख किया गया है। यदि गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो 48 घंटे के भीतर आप इसे रिफंड कर सकते हैं।
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शिकायत करने के लिए इस नंबर पर करें कॉल:
जब भी आपको यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट नंबर पर पेमेंट कर देते हैं, तो सबसे पहले 18001201740 पर मामले की शिकायत करें। इसके बाद, बैंकमें जाकर फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर आपका बैंक आपकी मदद करने से मना कर देता है तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चली जाती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की शिकायत पर गौर करें और 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। ध्यान रखें कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर एक मैसेज आता है जिसे आपको डिलीट नहीं करना है। दरअसल इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, इस नंबर की शिकायत करते टाइम जरूरत पड़ती है.