बुढ़ापे के दौरान धन से संबंधित तनाव को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति योजना वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेवानिवृत्ति निधि जमा करने के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं में से, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में सामने आती है। एनपीएस बाजार-आधारित रिटर्न प्रदान करता है, एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बनाने और पेंशन सुरक्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

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एनपीएस संरचना को समझना:

टियर-1 खाता: सेवानिवृत्ति खाते के रूप में डिज़ाइन किया गया।

टियर-2 खाता: अतिरिक्त बचत के लिए स्वैच्छिक खाता।

60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, एनपीएस खाताधारक कुल राशि का 60% एकमुश्त के रूप में निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% का उपयोग वार्षिकी के रूप में किया जा सकता है, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान एक स्थिर आय प्रवाह सुनिश्चित होता है।

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डिएक्टिवेट एनपीएस खाते: कारण और परिणाम

एनपीएस में योगदान के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका एनपीएस खाता फ्रीज या निष्क्रिय हो सकता है। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

न्यूनतम जमा: टियर-1 खाता खोलने के लिए 500 रुपये के शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि टियर-2 में 1000 रुपये की मांग होती है। इसके बाद, टियर-1 में कम से कम 500 रुपये और टियर-2 में 250 रुपये की वार्षिक जमा अनिवार्य है।

निष्क्रियता का खतरा: यदि निर्धारित न्यूनतम राशि सालाना जमा नहीं की जाती है, तो एनपीएस खाता निष्क्रिय हो सकता है।

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निष्क्रिय एनपीएस खातों के लिए पुनः सक्रियण प्रक्रिया:

फॉर्म जमा करना: यूओएस-एस10-ए फॉर्म प्राप्त करें, जो डाकघरों या एनपीएस सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

दस्तावेज़ जमा करना: फॉर्म के साथ अपने PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

बकाया चुकाना: 100 रुपये के जुर्माने के साथ बकाया वार्षिक अंशदान जमा करें।

सत्यापन और प्रसंस्करण: एनपीएस अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन जमा करें। एक बार स्वीकृत हो जाने पर, आपका PRAN पुनः सक्रिय हो जाता है।

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