NPS Account- इन परिस्थितियों में NPS अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं आप, जानिए नियम और शर्तें
एक नौकरीपैशा व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योजना एक महत्वपूर्ण योजना हैं, जो सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित, NPS कुछ शर्तों के साथ विकट परिस्थितियों में पैसा निकालने की अनुमति देता हैं
इस वर्ष जनवरी में, PFRDA ने NPS खातों से आंशिक निकासी के नियमों को संशोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया। ये परिवर्तन फरवरी में प्रभावी हुए, जिससे NPS ग्राहकों को विशिष्ट परिस्थितियों में अपने कुल योगदान का 25 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति मिली, आइए जानते हैं इसके बारे में-
निकासी के लिए पात्रता:
घर खरीदना या होम लोन चुकाना:
आप घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए धनराशि निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उस समय न तो आपके पास और न ही आपके पति या पत्नी के पास कोई दूसरा घर हो।
चिकित्सा व्यय: गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के लिए निकासी की अनुमति है।
विकलांगता से संबंधित व्यय: NPS खाताधारक की विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए धनराशि निकाली जा सकती है।
कौशल विकास: कौशल विकास या स्व-विकास गतिविधियों पर किया गया व्यय निकासी के लिए योग्य है।
व्यवसाय शुरू करना: आप व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में होने वाले खर्चों को कवर करने के लिए धन निकाल सकते हैं।
शर्तें और सीमाएँ:
सदस्यता अवधि: ग्राहक को कम से कम तीन वर्षों तक NPS का सदस्य होना चाहिए।
निकासी सीमा: निकाली गई राशि नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर कुल अंशदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
निकासी की आवृत्ति: पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी की अनुमति है, प्रत्येक निकासी के बीच कम से कम पाँच वर्ष का अंतराल होना चाहिए।
NPS खाते से पैसे निकालने के चरण:
स्व-घोषणा फ़ॉर्म भरें: निकासी का उद्देश्य बताते हुए स्व-घोषणा फ़ॉर्म भरने के लिए NPS की किसी भी सरकारी नोडल एजेंसी पर जाएँ।
आवेदन जमा करें: पूरा किया गया आवेदन केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) को प्रसंस्करण के लिए जमा करें।
सत्यापन प्रक्रिया: CRA निकासी को संसाधित करने से पहले आवेदन को सत्यापित करेगा।
पारिवारिक सदस्य या नामित व्यक्ति का आवेदन: यदि ग्राहक बीमारी के कारण आवेदन करने में असमर्थ है, तो कोई पारिवारिक सदस्य या नामित व्यक्ति उसकी ओर से आवेदन कर सकता है।