अब EPFO क्लेम करते समय चेक या पासबुक को नहीं करना पड़ेगा अपलोड, इस तरह आसानी से निकल जाएंगे पैसे
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऑनलाइन क्लेम के लिए आवेदन करते समय बैंक पासबुक या चेक लीफ की कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया है। विभाग सत्यापन के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाना और अप्रूवल में तेजी लाना है। नए ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, ऑनलाइन क्लेम निपटाने की पिछली प्रक्रिया का अब पालन नहीं किया जाएगा।
नई सत्यापन प्रक्रिया
ऑनलाइन बैंक केवाईसी सत्यापन का उपयोग करके सत्यापन किया जाएगा।
नियोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करेगा।
यह भी जांचा जाएगा कि दावेदार का आधार नंबर सत्यापित है या नहीं।
क्लेम के लिए आवेदन कैसे करें
सबसे पहले, ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, "ऑनलाइन सर्विसेज" सेक्शन पर जाएं और क्लेम विकल्प चुनें।
इसके बाद, अपने बैंक खाते को सत्यापित करें, जिसमें एडवांस पेमेंट प्राप्त होगा।
आपको अपने बैंक खाते के चेक या पासबुक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी।
एडवांस अमाऊंट रिक्वेस्ट करने का कारण बताएं, जो चिकित्सा व्यय, शिक्षा या स्वयं, अपनी बेटी, बेटे या भाई-बहन की शादी जैसे उद्देश्यों के लिए हो सकता है।
आधार-आधारित OTP जनरेट करें और फिर आवेदन जमा करें।
एडवांस लिमिट में वृद्धि
हाल ही में, EPFO ने अग्रिम राशि की सीमा भी बढ़ा दी है। राशि को ₹50,000 से दोगुना करके ₹1,00,000 कर दिया गया है। एडवांस को ऑटो-सेटलमेंट मोड का उपयोग करके निकाला जा सकता है, जिससे किसी भी EPF अधिकारी से मिलने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 3 से 4 दिनों के भीतर सदस्य के खाते में पैसा जमा हो जाएगा।