भारत में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियाँ जोरों पर हैं: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे और सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

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1. तकनीकी संवर्द्धन और सहायता

  • मौजूदा अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) एप्लिकेशन में नए आपराधिक कानूनों के साथ संरेखित करने के लिए 23 कार्यात्मक संशोधन किए गए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज करने के प्रावधान शामिल हैं।
  • नई प्रणाली में निर्बाध संक्रमण की सुविधा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
  • निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए टीमें और कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

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2. नए एप्लिकेशन और सुविधाएँ

एनसीआरबी संकलन आपराधिक कानून ऐप: 14 मार्च, 2024 को लॉन्च किए गए इस मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के वर्तमान में लगभग 1.2 लाख उपयोगकर्ता हैं।

ई-साक्षी ऐप: अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा देता है, साथ ही दस्तावेज़ ऑनबोर्डिंग भी करता है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा और परखा गया है।

न्यायश्रुति ऐप: इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक सुनवाई और दस्तावेज़ ऑनबोर्डिंग का समर्थन करता है। इसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के साथ साझा किया गया है।

ई-समन ऐप: अदालती समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा को सक्षम बनाता है।

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3.

जन जागरूकता पहल 1 जुलाई, 2024 को देश भर के सभी 17,500 पुलिस स्टेशन महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

4.

पुराने कानूनों का प्रतिस्थापन नए कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों की मुख्य विशेषताओं में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज करना, इलेक्ट्रॉनिक समन डिलीवरी, अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी और 'जीरो' एफआईआर दर्ज करना शामिल है।

5. प्रशिक्षण और कार्यान्वयन

इन नए कानूनों को लागू करने के लिए 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय 1 जुलाई, 2024 से इन कानूनों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।

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