Utility: सरकार 1 जुलाई से लागू करने जा रहा है नया श्रम कानून! बदल जाएंगे काम करने के घंटे, पीएफ और सैलरी
केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2022 से नए श्रम कानूनों को लागू करने की योजना बना रही है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो कार्यालय के काम के घंटे, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान और इन हैंड सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। हालाकिं कार्यालय के घंटे और पीएफ योगदान में वृद्धि की संभावना है, लेकिन इन हैंड सैलरी में कटौती की जा सकती है।
सरकार जल्द से जल्द चार नए श्रम संहिताओं के एक सेट को लागू करने के लिए काम कर रही है। सरकार का मानना है कि नए श्रम कानूनों से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
नव अधिनियमित श्रम संहिताएं मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, ग्रेच्युटी), श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति (महिलाओं सहित) से संबंधित सुधारों की एक श्रृंखला निर्धारित करती हैं।
नया श्रम कानून लागू होने पर बदलाव?
1. यदि नए श्रम कानून लागू होते हैं, तो इससे कंपनियों को कार्यालय के काम के घंटों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की अनुमति मिल जाएगी। वे कार्यालय के काम के घंटे 8-9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों को तीन साप्ताहिक अवकाश देकर मुआवजा देना होगा।
2. इसके अतिरिक्त, सभी उद्योगों में एक तिमाही में श्रमिकों के लिए ओवरटाइम घंटे की अधिकतम संख्या 50 घंटे (कारखाना अधिनियम के तहत) से बढ़ाकर 125 घंटे (नए श्रम कोड में) कर दी गई है।
3. टेक-होम वेतन घटक और भविष्य निधि में नियोक्ताओं के योगदान में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। नए कोड कर्मचारी के मूल वेतन को सकल वेतन के 50% पर रख सकते हैं। इससे कर्मचारी और नियोक्ता का पीएफ योगदान बढ़ेगा। कुछ कर्मचारियों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टेक-होम वेतन में कमी आएगी।
4. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे और ग्रेच्युटी की रकम में भी बढ़ोतरी होगी. इससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन जी सकेंगे।
5. सरकार ने अपने रोजगार के दौरान एक कर्मचारी द्वारा ली जाने वाली छुट्टी को युक्तिसंगत बनाने, अगले वर्ष के लिए छुट्टी को आगे बढ़ाने और रोजगार की अवधि के दौरान छुट्टी का नकदीकरण करने का भी लक्ष्य रखा है। नए श्रम संहिताओं ने अवकाश के लिए पात्रता की आवश्यकता को 240 दिनों के काम से घटाकर 180 दिनों के काम में एक वर्ष कर दिया है।