Marriage Certificate- शादी के कितने साल बाद तक बनवा सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, जानिए पूरी डिटेल्स
By Jitendra Jangid- देश में इस समय शादियों का सीजन जोरो पर हैं, कई लोगो की शादी बीते दिनों हो गई हैं कई लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शादी दो लोगो के बीच होने वाला एक पवित्र बंधन हैं, जहाँ शादी के जश्न पर बहुत ध्यान दिया जाता है, वहीं एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर अनदेखा हो जाता है: विवाह प्रमाणपत्र।
विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे बहुत से लोग टाल देते हैं या पूरी तरह से भूल जाते हैं, भले ही यह विवाह की वैधता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। आइए जानते हैं शादी के कितने दिनों बाद तक आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं-
विवाह प्रमाणपत्र के लिए कब और कहाँ आवेदन करें?
शहरी क्षेत्र: आपको स्थानीय विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र: आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
याद रखने के लिए मुख्य बिंदु:
आवेदन के लिए समय सीमा:
नवविवाहितों को विवाह के 30 दिनों के भीतर विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।
यदि आप 30-दिन की अवधि चूक जाते हैं, तो आपको प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।
क्या आप 5 साल बाद आवेदन कर सकते हैं?
हां, आप शादी के 5 साल बाद भी विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसा करने के लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
- पति और पत्नी दोनों के जन्म प्रमाण पत्र।
- दोनों पक्षों के आधार कार्ड।
- युगल की चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- शादी समारोह के दौरान ली गई युगल की दो तस्वीरें।
गवाह: आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको दो गवाहों की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन को संसाधित करने में देरी से बचने के लिए सभी दस्तावेज़ पूर्ण और सटीक हैं।
ऑनलाइन आवेदन करना आज के डिजिटल युग में, भारत के कई राज्य विवाह प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे प्रक्रिया और भी सुविधाजनक हो जाती है।