मार्च 2021-22 वित्तीय वर्ष का अंत है, जिसका अर्थ यह भी है कि कई चीजों के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी, जिसका यदि विधिवत पालन नहीं किया गया, तो व्यक्तिगत वित्त में जुर्माना या गड़बड़ी हो सकती है।

ऐसी ही एक समय सीमा है आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है। यदि आप समय सीमा से पहले ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

जो कोई भी समय सीमा से चूक जाएगा उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अपने पैन-आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं;

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
UIDPAN को 567678 या 56161 पर भेजें
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और UTIITSL के पैन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑफ़लाइन।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति एक पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

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यहां पैन को आधार से जोड़ने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया है

चरण 1: new e-filing portal 2.0 सर्च करें ।

चरण 2: अब, 'Our Services' टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: 'लिंक आधार' विकल्प चुनें।

चरण 4: नए पेज पर, अपना सभी डिटेल्स भरें।

चरण 5: अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार नाम भरें।

चरण 6: अब "I agree to validate my Aadhaar details" बॉक्स पर टिक करें।

चरण 7: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें

चरण 8: ओटीपी दर्ज करें और 'वैलिडेट' पर क्लिक करें

चरण 9: क्लिक करने के बाद, एक पॉप-अप संदेश जिसमें कहा गया है कि आधार अनुरोध के साथ आपका लिंक पैन सबमिट किया गया है।

एसएमएस के जरिए पैन को आधार से कैसे लिंक करें

आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।

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