परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून है और यह करीब आ रही है। इससे पहले, दोनों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन आयकर विभाग ने कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ा दिया। आईटी विभाग ने ट्विटर पर पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने की भी जानकारी दी। विभाग के ट्वीट में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है।"

आधार भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान है और दो दस्तावेजों को जोड़ने से चीजें अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त हो जाएंगी। लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड 'निष्क्रिय' हो जाएगा और ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पैन को आधार से लिंक आप डिजिटली कुछ ही मिनटों में कर सकते है।


यहां बताया गया है कि आप अपने घर से ही कैसे आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से कैसे लिंक कर सकते हैं:


SMS के माध्यम से

आप आसानी से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, करदाता को UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 डिजिट का पैन> मेसेज के जरिए भेजना होगा।

उपर्युक्त नंबरों पर एसएमएस भेजने के बाद, आधार संख्या को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा यदि करदाता का नाम और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित समान है।

करदाता आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल- incometaxindiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं। पोर्टल सेवाओं की सूची पर एक 'Link Aadhaar' सेक्शन दिखाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर, करदाता एक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें उपयोगकर्ता के विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर की आवश्यकता होगी। सटीक आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, विवरण को मान्य किया जाएगा और दस्तावेजों को जोड़ा जाएगा।

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