इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें: असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 22-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार डेडलाइन यानी 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है। इनमें से कई के रिटर्न को प्रोसेस कर दिया गया है और उन्हें इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया गया है। हालांकि, अभी भी कई करदाताओं को आयकर रिफंड नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं कि रिफंड की स्थिति की जांच कैसे करें और देरी के क्या कारण हैं।

आयकर विभाग ने अब आईटीआर की प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के महज 2 हफ्ते के अंदर रिफंड का पैसा मिलना शुरू हो गया है। आयकर विभाग की नई व्यवस्था के मुताबिक अब कोई भी करदाता रिटर्न दाखिल करने के 10 दिन बाद रिफंड की स्थिति की जांच कर सकता है। अगर आपको अपना रिटर्न दाखिल किए 10 दिन हो गए हैं और अभी भी रिफंड का पैसा नहीं मिला है, तो कुछ सरल चरणों का पालन करके आप अपने रिफंड की स्थिति भी देख सकते हैं और देरी के कारण की जांच कर सकते हैं।

गलत बैंक खाते के कारण फंस जाता है रिफंड
स्टेटस चेक करने का तरीका जानने से पहले आइए जानते हैं कि रिफंड मिलने में देरी के क्या कारण हैं। रिफंड अटकने का एक प्रमुख कारण बैंक खाते के विवरण में गलती है। अगर आपने फॉर्म भरते समय अपने अकाउंट की डिटेल्स गलत डाली हैं, तो इससे आपका रिफंड अटक सकता है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अकाउंट की डिटेल्स सही करनी होगी। बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है। इसके अलावा, कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता के कारण भी धनवापसी में देरी हो रही है। आयकर विभाग कभी-कभी रिटर्न की प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेजों की मांग करता है।

अगर टैक्स देय है तो रिफंड नहीं दिया जाएगा
इस बार रिफंड में देरी का एक बड़ा कारण नए फाइलिंग पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं। इससे रिटर्न की प्रोसेसिंग का काम धीमा हो गया। हालांकि, अब तकनीकी गड़बड़ियां दूर कर ली गई हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग का काम तेज कर दिया गया है. कई मामलों में बकाया टैक्स के कारण रिफंड अटक जाता है। हालांकि इस स्थिति में भी आयकर विभाग नोटिस भेजकर करदाता को इसकी सूचना देता है।

धनवापसी के लिए ITR सत्यापन आवश्यक
अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में भी रिफंड अटकना तय है। जब तक आप रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते, विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा। यदि रिटर्न समय पर सत्यापित नहीं होता है, तो यह अमान्य हो जाता है और विभाग यह मान लेता है कि आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। रिटर्न को वेरिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहली विधि इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें बैंक खाते या आधार से सत्यापन किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आईटीआर-वी की एक हस्ताक्षरित प्रति डाक के माध्यम से भेजकर इसे सत्यापित किया जाए।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

  • सबसे पहले आयकर विभाग की साइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
  • माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस खोलें।
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
  • अब नॉलेज नंबर पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा जहां
  • आईटीआर की पूरी जानकारी दिखाई जाएगी।
  • पैन कार्ड की मदद से ऐसे चेक करें स्टेटस:
  • एनएसडीएल का यह सीधा लिंक https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack खोलें।
  • अपना पैन नंबर दर्ज करें।
  • आकलन वर्ष 2022-23 का चयन करें।
  • सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको रिफंड की स्थिति दिखाई देगी।

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