कार में अकेले हों तो भी मास्क पहना जरूरी, कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है, बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है,आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है, ऐसे में मास्क अनिवार्य है।
आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू हो चला है, बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है, यही कारण है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है।