कई बार अगर यात्री किसी कारण से यात्रा नहीं कर पाता है तो कन्फर्म ट्रेन का टिकट बर्बाद हो जाता है । हालांकि, भारतीय रेलवे ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति कुछ सरल चरणों का उपयोग करके एक कन्फर्म ट्रेन टिकट को किसी और के नाम पर स्थानांतरित कर सकता है। यह उन सभी के लिए सुविधाजनक हो सकता है जो किसी अप्रत्याशित कारण से टिकट का उपयोग करके यात्रा नहीं कर सकते हैं।

हालांकि, ट्रेन का टिकट केवल परिवार के किसी सदस्य यानी पिता, माता, भाई, पत्नी, बहन, बेटे बेटी या पति को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही, स्थानांतरण सुविधा का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक बार टिकट किसी अन्य यात्री को स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे आगे किसी और को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

यहां कुछ सरल चरण दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आप एक कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं:

टिकट का प्रिंट आउट ले लें।
अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं।
आप जिस व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ रखें।
टिकट हस्तांतरण के लिए आवेदन करें।

टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें

एक कन्फर्म ट्रेन टिकट को स्थानांतरित करने का अनुरोध प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए, हालांकि, यह अनुरोध करने वाले यात्री के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगर कोई त्योहार, शादी का अवसर या व्यक्तिगत मामला है, तो यात्री को प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट रेज करना होगा। एनसीसी उम्मीदवार टिकट हस्तांतरण सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं।

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