Important News- अब देर रात तक बजा सकते हैं डीजे, बस इन नियमों का रखना होगा ख्याल
दोस्तो भारत में शादी का मतलब होता है त्यौहार, शॉपिंग, घूमना, मेकअप, तैयारियां आदि कामों में बिजी रहते है, लेकिन इन्ही के बीच के बात आती हैं डीजे जिसके बिना ना केवल शादी में, बल्कि पार्टियां भी अधूरी लगती हैं, लोग जोश से नाचते हैं और डीजे के बिना पार्टी अक्सर नीरस लगती है। लेकिन अगर डीजे के बजाने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइए जानते हैं इनके बारे में-
रात के समय डीजे पर प्रतिबंध
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ शर्तों को पूरा करने पर रात 10 बजे से रात 12 बजे के बीच डीजे का उपयोग किया जा सकता है।
कानूनी प्रावधान
भारतीय संविधान नागरिकों को शोर-मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार देता है। रात में डीजे या कोई अन्य लाउडस्पीकर बजाने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 290 और 291 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।
कानूनी उपाय की तलाश
अगर आपके इलाके में कोई व्यक्ति तेज़ आवाज़ में डीजे या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है, तो आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। उल्लंघनकर्ता के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करने के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं।